मुख्यमंत्री ने एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत महिलाओं को 1150 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक प्रतिमाह पेंशन देने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत, महिलाएं आवेदन करके इस सम्मान का लाभ उठा सकती हैं, और उन्हें पेंशन के लिए आवेदन फॉर्म भरने का मौका मिल चुका है।
महिलाओं के लिए सरकार द्वारा निर्धारित समय-समय पर विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की जाती है। इन योजनाओं का प्रबंधन केंद्रीय और राज्य सरकारों दोनों द्वारा किया जाता है। इसी दिशा में, मुख्यमंत्री द्वारा “एकल नारी सम्मान पेंशन योजना” की शुरुआत की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत, जो महिलाएं इसका लाभ उठाना चाहती हैं, उनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। साथ ही, वह महिला राज्य विशेष की निवासी होनी चाहिए और उसे आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।
राजस्थान सरकार द्वारा प्रदर्शित की जा रही “मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना” एक पहल है, जो 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की विधवा, तलाकशुदा, एवं परित्यक्त महिलाओं के लिए उपलब्ध की जाएगी। इस योजना के अन्तर्गत, आवेदक महिला की वार्षिक आय सीमा 48000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह पेंशन उन महिलाओं को प्रदान की जाएगी जो समाज में स्वतंत्रता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का सामना कर रही हैं, और इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
सरकार इस योजना के अंतर्गत तलाकशुदा, विधवा, और निराश्रित महिलाओं को पेंशन प्रदान करती है, जो समाज में अलग रहने को मजबूर होती हैं। इस योजना के तहत पेंशन के रूप में दी जाने वाली सहायता राशि को सरकार आयु वर्ग के अनुसार विभिन्न महिलाओं को जीवन के विभिन्न समयों पर विभिन्न अनुपातों में प्रदान करती है। यह उन महिलाओं के लिए एक मानवीय और आर्थिक सहारा है जो समाज में अपनी जिम्मेदारियों का सामना कर रही हैं, और इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
इस योजना के अंतर्गत, 18 वर्ष से 75 वर्ष तक की महिलाओं को प्रतिमाह 1150 रुपए की पेंशन प्रदान की जाती है। इसके साथ ही, 75 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए की पेंशन उपलब्ध कराई जाती है।
इस योजना के लाभ का उपयोग करने के लिए, महिला अभ्यर्थी को आवश्यक दस्तावेजों का संग्रह भी करना चाहिए। इसमें मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हो सकते हैं।
विधवा पेंशन का अधिकार प्राप्त करने के लिए, विधवा को पति की मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन के लिए न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। परित्यक्ता महिलाओं के लिए, पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए उपखंड अधिकारी या विकास अधिकारी द्वारा जारी सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी।
पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए, महिला अभ्यर्थी अपने निकटतम ईमित्र केंद्र पर जा सकती हैं। उन्हें साथ में सभी आवश्यक दस्तावेजों को लेकर जाना होगा। आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद, उनकी जाँच और सत्यापन किया जाएगा। यदि सभी जानकारी सही पाई जाती है, तो उनकी पेंशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
Ekal Nari Samman Pension Check
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